what documents required for bike insurance claim 2024 in hindi

Also Read

बाइक इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए क्या-क्या दस्तावेज चाहिए जानिए


Bike ka insurance claim lene ke liye kya kya dastavej chahie janiye, bike accident hone per insurance claim lene ke liye kya kya documents chahie janiye


दोस्तों आज मैं आपको एक खास बात बताने वाला हूं बाइक इंश्योरेंस सभी को पता होगा लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा झोल है जी हां दोस्तों बाइक इंश्योरेंस दो प्रकार का होता है

फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस

फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस का मतलब होता है कि वह गाड़ी चोरी होने पर गाड़ी एक्सीडेंट के समय खराब होने पर नुकसान होने पर या गाड़ी चलते-चलते आग लग जाने से जल गई हो या फिर आपकी गाड़ी रोड पर चलती चलती गिर गई हो या फिर कोई आपदा जैसे भूकंप सुनामी की वजह से आपकी गाड़ी में खराबी हुई हो इस प्रकार की सभी खराबी का नुकसान फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के अंदर आता है अब आप समझ गए होंगे की फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस से आपकी गाड़ी की सेफ्टी है कि अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट के समय नुकसान हुआ है तो वह सभी नुकसान बीमा कंपनी देती है

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब जानिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर सिर्फ आपकी गाड़ी से सामने वाले व्यक्ति का जितना नुकसान हुआ है अगर सामने वाले व्यक्ति की मौत भी हो गई है तो उसको क्लेम के तौर पर बीमा कंपनी रुपए देती है और यही क्लेम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहलाता है अब आप समझ गए होंगे कि आपकी वजह से किसी दूसरे का जो नुकसान हुआ है उसे नुकसान को बीमा कंपनी जिस कंपनी से अपने इंश्योरेंस ले रखा है वह कंपनी उसका भुगतान करेगी आप पर कोई दिक्कत नहीं आएगी और यह क्लेम 15 लख रुपए तक होता है यानी कि अगर सामने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है तो उसको क्लेम के तौर पर 15 लख रुपए बीमा कंपनी देती है और आप पर कोई भी नुकसान नहीं आएगा यह होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस

अब मैं आपको एक खास बात और बताना चाहता हूं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जब आप कोई गाड़ी खरीदने हो चाहे बाइक हो चाहे कर हो वह इंश्योरेंस मात्र 1 साल का कंपनी करके देता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस को और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को गाड़ी खरीदते वक्त ही 5 साल का किया जाता है क्योंकि आपकी वजह से सामने वाले व्यक्ति को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए उसको आसानी से क्लेम मिल जाता है और आप पर भी कोई दिक्कत नहीं आती है लेकिन जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है वह कंपनी 1 साल का ही होता है गाड़ी खरीदते वक्त आपकी जब गाड़ी एक साल पुरानी हो जाती है तो आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस रिनुअल करना होता हैऔर लगभग सभी भाई यही गलती करते हैं इंश्योरेंस को रेनवाल नहीं करते हैं और 1 साल बाद अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और आपकी गाड़ी में कोई खर्चा आ गया तो अगर आप बीमा कंपनी के पास जाओगे और उसका क्लेम लेने चाहोगे तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि जो इंश्योरेंस आपका होता है वह गाड़ी लेते वक्त 1 साल का ही होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 5 साल का होता है लगभग 99% लोग यही गलती करते हैं वह अपने इंश्योरेंस को 5 साल का समझ लेते हैं इसलिए हर साल फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आपको रेनवाल करना चाहिए

इंश्योरेंस कंपनी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस को एकमात्र ₹300 से लेकर ₹1000 तक एक सालाना करती है जो महंगा इंश्योरेंस होता है वह है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इसलिए गाड़ी लेते वक्त खुद गाड़ी कंपनी 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देती है और उसका एक बार में ही आपसे खर्चा ले लेती है जब आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस रिनुअल करते हो उसे समय आपकी गाड़ी की कीमत भी इंश्योरेंस कंपनी बताती है कि अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई या आपकी गाड़ी में नुकसान हो गया तो वह कितना रुपए आपकी गाड़ी की कीमत लगते हैं वह इंश्योरेंस करते वक्त सामने आपके आ जाती है कि आपकी गाड़ी की प्राइस हम इतने लग रहे हैं तो यह भी ध्यान रखने वाली बात होती है जब आप अपनी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस को करते हो तो आजकल मार्केट में बहुत सारी बीमा कंपनियां है जो अलग-अलग रेट आपकी गाड़ियों के लगती है अगर जो बीमा कंपनी आपको आपकी गाड़ी का अच्छा रेट देती है उसी कंपनी से आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करना चाहिए यह इंश्योरेंस आप फोन पर के माध्यम से या फिर और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो इंश्योरेंस ऑनलाइन करते हैं जिनके माध्यम से आप खुद अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं

इंश्योरेंस क्लेम करते वक्त आपको क्या-क्या दस्तावेज चाहिए जानिए

दोस्तों अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले रखी है और आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है तो सबसे पहले आपके मन में एक ही सवाल आता है कि अगर आप गाड़ी कंपनी में लेकर जा रहे हो तो वह आपसे क्या-क्या दस्तावेज मांगेंगे तो वह दस्तावेज आप घर से लेकर जाए ताकि आपको समस्या नहीं हो और आपका समय भी बर्बाद नहीं हो अब मैं आपको नीचे बताने वाला हूं

1. आपने जिस कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो उसका डॉक्यूमेंट आपको इंश्योरेंस करते वक्त मिलता है तो वह डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए
2. जब आप गाड़ी खरीदने हैं तो आपको उसे समय रजिस्ट्रेशन बुक मिलती है और आपकी गाड़ी का बल मिलता है टैक्स पेमेंट वाला बिल वह आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल
3. पुलिस फिर कॉपी आपके पास होनी चाहिए अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट किसी और गाड़ी से हुआ है तो
4. जो एक्सीडेंट के समय गाड़ी को चल रहा था उसका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए
5. और एक आपकी गाड़ी में कितना नुकसान हुआ है उसका एस्टीमेट बिल आपके सर्विस सेंटर वाले आपको बनाएंगे वह कागज आपके पास होना चाहिए

अगर आपके पास ऊपर दिए गए सभी दस्तावेज है तो आपका क्लेम पास हो जाएगा

तो दोस्तों ऊपर दिए गए ब्लॉग में आपके मन में जो भी सवाल थे कि इंश्योरेंस क्लेम करते वक्त आपको क्या-क्या दस्तावेज चाहिए वह हमने आपके ऊपर बता दिए हैं इस प्रकार से आप एक्सीडेंट केस में अपना क्लेम पास करवा सकते हैं इन दस्तावेजों से

Post a Comment

और नया पुराने
FOLLOW ME BLOGGERFOLLOW
Join WhastsApp Group Join Now